अकांक्ष हत्याकांड: फरीद को ‘बी’ क्लास सुविधाएं देनी हैं या नहीं जेल प्रशासन तय करेगा
अकांक्ष हत्याकांड के सहआरोपी हरमेहताब सिंह उर्फ फरीद की ‘बी’ क्लास सुविधाएं देने संबंधी याचिका पर जिला अदालत ने जेल प्रशासन को अपने मैनुअल के तहत फैसला लेने को कहा है। थाना पुलिस ने याचिका पर दाखिल जवाब में फरीद को यह सुविधा देने का विरोध किया है। पुलिस के अनुसार फरीद हत्या के मामले में आरोपी है। ऐसे में उसे बी क्लास सुविधाएं देने का कोई आधार नहीं है।
इससे पहले फरीद ने जिला अदालत में दायर याचिका में फरीद ने जिला अदालत से यूटी प्रशासन और बुड़ैल जेल को आदेश देने की अपील थी कि उसे केस के ट्रायल के दौरान जेल में ‘बी’ क्लास सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए उसने कहा था कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। ऐसे में उसकी एजुकेशन के आधार पर वह जेल में बी क्लास सुविधाओं का हकदार है।
इसके अलावा उसने कहा था कि शिक्षा और सोशल स्टेटस के आधार पर वह उक्त सुविधाओं के लिए तब तक हकदार है, जब तक कि उसके केस का कोई फैसला नहीं आ जाता। पुलिस ने याचिका पर दाखिल जवाब में इसका विरोध किया था। पुलिस का कहना था कि वह हत्या के मामले में आरोपी है। यह कोई मामूली अपराध नहीं है। इसलिए उसे बी क्लास की सुविधाएं न दी जाएं।