चंडीगढ़ : पहली बार चंडीगढ़ के ग्रोसरी शॉप्स और शोरूम पर भी वाइन और बीयर बेची जा सकेगी। इसके लिए इन शॉप मालिकों को एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा। एक्साइज डिपार्टमेंट ने
– एक्साइज डिपार्टमेंट 2 लाख में देगा प्राइवेट शॉप मालिकों को लाइसेंस
– शॉप का आकार 300 स्क्वेयर फीट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पहली बार चंडीगढ़ के ग्रोसरी शॉप्स और शोरूम पर भी वाइन और बीयर बेची जा सकेगी। इसके लिए इन शॉप मालिकों को एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा। एक्साइज डिपार्टमेंट ने नई एक्साइज पॉलिसी में नया लाइसेंस एल-2डी देना शुरू किया है। शॉपकीपर को यह नया लाइसेंस 2 लाख रुपये में मिलेगा। उसके तहत शराब के ठेकों के अलावा सामान्य शॉप पर भी वाइन बेची जा सकेगी। लाइसेंस लेने के लिए शॉप कम से कम 300 स्क्वेयर फीट की होनी जरूरी है। हालांकि यह लाइसेंस केवल इंपोर्टेड वाइन, इंडियन वाइन और इंपोर्टेड बीयर बेचने के लिए ही मिलेगा। व्हीस्की, रम और वोदका जैसी अन्य केटेगरी की शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। जिस शॉप के लिए लाइसेंस चाहिए उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। असिस्टेंट एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर आरके चौधरी ने बताया कि यह नया लाइसेंस कम एल्कोहल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कम एल्कोहल आसानी से उपलब्ध होने से लोग ज्यादा एल्कोहल का सेवन कम करेंगे। इसलिए यह लाइसेंस शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट को 2 लाख रुपये की लाइसेंस फीस के साथ दिया जाएगा। इस लाइसेंस के बाद शॉपकीपर इंपोर्टेड वाइन, इंडियन वाइन और इंपोर्टेड बीयर ही बेच सकेगा। एक्साइज पॉलिसी में सभी तरह की शराब बेचने पर बिल देना अनिवार्य किया गया है। बिना बिल के कहीं शराब नहीं बेची जा सकती। रिपोर्ट : बलवान करिवाल