अवैध कालोनियों पर हाईकोर्ट का शिकंजा, जानिए अपने आशियाने को लेकर ताजा स्थिति
अवैध कालोनियों पर हाईकोर्ट का चाबूक चला है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के स्योंक गांव में अवैध कालोनियों के मामले में सुनवाई करते हुए अब इस पर शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। हाईकोर्ट ने वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान मोहाली की रेवेन्यू अथॉरिटी को फिलहाल कोई रजिस्ट्री व सेल डीड न करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन को बिना गमाडा की क्लीयरेंस के किसी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल यूनिट को बिजली का कनेक्शन न देने के आदेश दिए हैं।
इन आदेशों के साथ ही तहसीलदार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर कैसे अवैध कॉलोनियां रजिस्टर हुईं। हालांकि, पुराने समय से इनमें रहने वालों को राहत देते हुए उनके निर्माण ढहाए जाने पर रोक लगा दी है।स्थानीय निवासी जयदीप सिंह की ओर से याचिका दायर कर कहा कि गांव में अवैध कालोनियां बनाई जा रही हैं। कॉलोनाइजरों के पास निर्माण के लिए न तो लाइसेंस है और न ही कोई अनुमति ही ली गई है।
अवैध कालोनियां बनाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लिहाजा, इस पर रोक लगाई जाए। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सुदीप आहलूवालिया की खंडपीठ के सामने वीरवार को यह मामला सुनवाई के लिए पहुंचा था। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि वे लंबे समय से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और ऐसे में उनका आशियाना न उजाड़ा जाए।