रेलवे की कंफर्म टिकट ट्रांसफर करने की योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना के तहत यदि किसी स्थिति में आप अपने टिकट पर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने कंफर्म टिकट को अपने परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफर कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने इस सेवा के लिए गाइडलाइन जारी की है।
1990 में जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई व्यक्ति अपने कंफर्म टिकट को परिवार के किसी सदस्य जैसे माता, पिता, भाई, बहन आदि को ट्रांसफर कर सकता है। इस गाइडलाइन में 1997 और 2002 में संशोधन हुआ है।
ऐसे ट्रांसफर करें टिकट
– रेलवे की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अपना टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले एप्लिकेशन देनी होगी।
– नियम के अनुसाल इस टिकट को किसी सरकारी कर्मचारी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जो ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो।
– महत्वपूर्ण स्टेशनों के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास अधिकार है वह यात्री का नाम बदल सकते हैं।
– यदि आप किसी शादी समारोह में शामिल होने जो रहे हैं तो भी आप अपना टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रुप हेड को ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले लिखित आवेदन करना होगा। इसके बाद टिकट को किसी अन्य सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है।