डायरेक्टर- प्रिंसिपल के नियुक्ति नियम में बदलाव, यूपीएससी की मंजूरी बाकी

डायरेक्टर- प्रिंसिपल के नियुक्ति नियम में बदलाव, यूपीएससी की मंजूरी बाकी

चंडीगढ़ प्रशासन ने डायरेक्टर प्रिंसिपल के नियुक्ति नियमों में कुछ बदलाव किए है। इसे प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने भी मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच-32) के डायरेक्टर प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति को लेकर नियमों में किए गए बदलाव में आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है। रिक्रूटमेंट रूल में किए गए बदलाव पर अब केवल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) की मंजूरी बाकी है।

यूपीएससी की मंजूरी मिलते ही डायरेक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डायरेक्टर – प्रिंसिपल के लिए अब आयु सीमा को 55 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है। डायरेक्टर का अधिकतम कार्यकाल पांच साल और न्यूनतम तीन साल का रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पंजाब में सेवानिवृत्त आयु को 62 वर्ष देखते हुए डायरेक्टर प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव किया गया है।

अब 59 वर्ष की आयु तक के डॉक्टर डायरेक्टर प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन कर सकते है। नए नियम के मुताबिक डायरेक्टर पद पर अब अधिकतम पांच साल के लिए नियुक्ति होगी। वहीं, अगर कोई 59 साल की आयु में डायरेक्टर बनता है तो उसका 62 साल तक यानी तीन साल का कार्यकाल रहेगा।

दो से तीन माह लग सकते है नए प्रिंसिपल डायरेक्टर के लिए
जीएमसीएच-32 के नए डायरेक्टर प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर दो से तीन माह का समय लग सकता है। प्रशासन द्वारा नियुक्ति नियमों में किए गए बदलाव को यूपीएससी की मंजूरी मिलते ही डायरेक्टर पद के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। जीएमसीएच-32 के डायरेक्टर प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रो. अतुल सचदेव का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। उनकी जगह प्रो. एके जनमेजा को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। प्रो. अतुल सचदेव जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर बने रहेंगे।

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