पंजाबी मॉडल से गैंगरेप, ब्लैकमेल और अपहरण के मामले में जेल में बंद आरोपी पंजाबी सिंगर जरनैल सिंह जैली के मामले की मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस
दौरान आरोपी जैली पर धारा 506 के तहत आरोप तय किए गए।
इससे पहले आरोपी पर 313 (स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना) के तहत चार्ज फ्रेम हुए थे। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। यह मामला अक्तूबर 2014 में सामने आया था।
एक मॉडल ने आरोप लगाया था कि उसने पंजाबी गायकी सीखने के लिए गायक जरनैल सिंह उर्फ जैली से मुलाकात की। आरोपी ने उसे गाना सिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक दिन मॉडल को बहाने से मोहाली के सेक्टर-57 के फ्लैट में ले गया।
वहां पर जैली के साथी पहले से मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मॉडल को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गई और आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। इस दौरान जैली ने अश्लील वीडियो भी तैयार कर ली थी।
उसने मॉडल को धमकी दी थी कि इस बारे में यदि किसी को बताया तो इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। वारदात के बाद आरोपियों ने मॉडल से मारपीट की और उसे अज्ञात स्थान पर छोड़ गए थे। मॉडल ने अपने एक जानकार को बुलाया, जिसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था।