खुद को मां दुर्गा के अवतार के रूप में दिखा लाल चोला पहन अपनी पूजा करवाने वाली सुखविंद्र कौर उर्फ बब्बो उर्फ राधे मां के मामले में सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
एस.एस.पी. कपूरथला संदीप कुमार ने अपना जवाब दायर करते हुए कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश प्राप्त ही नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर याची के वकील के.एस. डडवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के रिकार्ड के मुताबिक एस.एस.पी. को हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी दी जा चुकी थी। ऐसे में एस.एस.पी. द्वारा आदेश न मिलने की बात कहना कोर्ट को गुमराह करने वाला बयान है। पुलिस राधे मां पर कार्रवाई करने से बच रही है। ऐसे में एस.एस.पी. के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मामले में पंजाब सरकार ने इस संबंधी तथ्य जांचने के लिए समय की मांग की है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने एस.एस.पी. कपूरथला को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि याची की शिकायत और लीगल नोटिस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट में अब केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
विश्व ङ्क्षहदू परिषद के पूर्व प्रधान कपूरथला के सुरिंद्र मित्तल द्वारा अवमानना याचिका दायर की हुई है। याची ने राधे मां पर ब्लैकमेङ्क्षलग, धमकाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगाए हैं। वहीं दायर अवमानना याचिका में एस.एस.पी. के खिलाफ अवमानना प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग की है। कहा गया है कि प्रतिवादी पक्ष ने जानबूझ कर एक आपराधिक याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की।