शराबबंदी: सेक्टर-34, 35 और 44 के होटल मालिकों को मिल सकती है राहत
चंडीगढ़ प्रशासन ट्रिब्यून चौक, 37, 36, 35, 34 (होटल जेडब्लयू मैरिएट चौक) को नेशनल हाईवे मानता है, जबकि एनएचएआई ने इसे हाईवे नहीं मानता है। ऐसे में अब प्रशासन यहां पर बने होटल मालिकों को शराबबंदी से राहत देने के लिए हाईवे का स्टेटस रिव्यू करने पर विचार कर रहा है।
एनएचएआई जंक्शन नंबर- 38 ट्रिब्यून से लेफ्ट (एयरपोर्ट की तरफ) जाने वाली सड़क से लेकर सेक्टर-53, 63 (मोहाली चेक पोस्ट), सेक्टर-62, 61, 60, 59 से लेकर सेक्टर-39 चौक तक की सड़क को नेशनल हाईवे मानता है। इस बात का खुलासा सूचना के अधिकार के तहत हुआ है।
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी जानकारी
आरटीआई होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से एनएचए से मांगी गई थी। ऐसे में इस सूचना के अधिकार के तहत आई जानकारी को आधार मानते हुए सांसद किरण खेर ने सलाहकार परिमल राय को पत्र लिखकर राहत देनेे की बात कहीं है। ऐसे में प्रशासन के अधिकारियों ने सेक्टर-34,35,44 की सड़क किनारे स्थित होटल को शराबबंदी से राहत देने पर मंथन कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सलाहकार ने इस मामले पर प्रशासक से भी बात कर ली है। लेकिन मध्य मार्ग पर बने होटल और रेस्तरां वालों को राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि इसे पहले से प्रशासन ने स्टेट हाईवे घोषित किया हुआ है और यहां पर बने होटल वालों की अरजी भी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। मालूम हो कि मध्य मार्ग पर बने छह होटल और रेस्तरा वाले पहले से औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 में शिफ्ट होने का निर्णय ले चुके हैं।