अदालत में पेश होंगे आतंकियों से बरामद हथियार
पठानकोट एयरबेस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने एनआईए को अगली सुनवाई पर आतंकियों से बरामद किए गए हथियारों को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एनआईए के पहले गवाह फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी इस दौरान अदालत में पेश होंगे।
अदालत ने इस संबंध में समन जारी कर दिए हैं। ट्रायल एनआईए की खुली अदालत में चलेगा। एनआईए की कोशिश यह है कि पाकिस्तान की करतूत को पूरी दुनिया के सामने रखा जा सके। इससे पहले पाकिस्तान मेें पकड़े गए इंडियन नेवी के अफसर कुलभूषण जाधव का ट्रायल बंद कोर्ट में हुआ था। इससे पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई थी।
जानकारी के मुताबिक, एनआईए के अधिकारी व सीनियर प्रोसीक्यूटर सुरिंदर सिंह सोमवार दोपहर सवा 12 बजे अदालत में पहुंचे। उन्होंने अदालत को नोटिफिकेशन की कॉपी सौंपी। इसमें अदालत को एनआईए के केस सुनने के लिए मंजूरी दे गई। इसके बाद उन्होंने अदालत को केस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर हमले में आतंकियों से बरामद हुए हथियार पेश किए जाएं। साथ ही एनआईए की तरफ से तैयार किए गए गवाहों की सूची में से पहले गवाह फ्लाइट लेफ्टिनेंट को पेश करने के आदेश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट इस समय किसी दुर्गम क्षेत्र में तैनात हैं। साथ ही अन्य जानकारियां अदालत के समक्ष पेश की गई हैं।
अदालत में पेश होंगे आतंकियों से बरामद हथियार
गौरतलब है कि 2-3 जनवरी 2016 की रात को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पठानकोट एयरफोर्स के बेस पर हमला किया था। इसमें 7 जवान शहीद हुए थे। जबकि 37 लोग घायल हो गए थे। जबकि 4 दिन तक चले ऑपरेशन में जवानों ने चारों आतंकियों को मार गिराया था। इसके अलावा जिस रास्ते से आतंकी आए थे।
वहां से एनआईए को पाकिस्तान में बने फूड पैकेट, एनर्जी ड्रिंक की खाली बोतलें व अन्य सामान बरामद हुआ था। इस मामले की सुनवाई मोहाली की विशेष एनआईए अदालत में चल रही है। अदालत इस हमले के मास्टर माइंड जैश-ए-मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर समेत चार आतंकियों को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। इसमें मौलाना का भाई मुफ्ती अब्दुल राउफ, शाहिद लतीफ और कासिफ जान शामिल हैं। यह सभी पाकिस्तान के रहने वाले हैं।
हमले में क्षतिग्रस्त बाइक रिलीज करने लिए लगाई याचिका
सुनवाई के दौरान पठानकोट हमले के दौरान एयरफोर्स के एक मुलाजिम अरीबाजेगन के घर व अन्य सामान को काफी नुकसान पहुंचा था। वह भी अदालत में पेश हुए। साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन अदालत में दायर की है। इसमें मांग की है कि हमले में उसकी बाइक को काफी क्षति पहुंची थी। साथ ही बाइक को केस प्रॉपर्टी बना दिया गया था। इस बाइक को रिलीज कर दिया जाए, ताकि वह इसका लाभ उठा पाएं। अदालत ने एप्लीकेशन ले ली है, इस पर फैसला अगली सुनवाई पर होगा।