ऑनलाइन हुई मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, यहां करना होगा आवेदन
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को अब ऑनलाइन कर दिया है। अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। विवाह से पहले समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में इससे मदद मिलेगी।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू कर दी है। अब आवेदक अपने विवाह की तिथि से 30 दिन पहले घर बैठे या सांझा सेवा केंद्रों के माध्यम से विभाग की वेबसाइट www.haryanawelfareschemes.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय आवेदक के समक्ष कोई कठिनाई या समस्या आए तो वे संबंधित तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन फार्म को निऱ्शुल्क भरा जाएगा।
योजना के तहत सभी श्रेणियों की विधवाओं की बेटियों को 51,000 रुपये और अनुसूचित जातियों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे विमुक्त जनजातियों के परिवारों और विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं निराश्रित के बच्चों को 41,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी भी जाति और आय वर्ग की महिला खिलाड़ी को 31,000 रुपये बतौर शगुन दिए जाने का प्रावधान है। 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि या वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होने पर 11,000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार शगुन के तौर पर बेटियों के विवाह के लिए दे रही है।