कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट सख्त, यूटी प्रशासन, एमसी और सेहत विभाग को अवमानना का नोटिस
स्ट्रे डॉग्स के आतंक से निजात दिलाने तथा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने में चंडीगढ़ प्रशासन, एमसी और स्वास्थ्य विभाग को नाकाम बताते हुए अवमानना याचिका दाखिल की गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के गृह सचिव अनुराग अग्रवाल, एमसी कमिश्नर व स्वास्थ्य निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
चंडीगढ़ निवासी आरपी सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर 28 अप्रैल 2015 को निर्देश जारी किए थे। निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन व एमसी को स्ट्रे डॉग्स मामले में बनाई गई पॉलिसी का पालन करना था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो प्रशासन और निगम के अधिकारी दोषी होंगे और उन पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेशों पर जो कमेटी गठित की गई है उसके सुझावों पर भी गौर किया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसी का परिणाम है कि शहर में रोजाना दर्जनों लोग स्ट्रे डॉग्स के हमलों का शिकार हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।