‘चंडीगढ़ दिखने में सुंदर, इसे सुनने में भी सुंदर बनाएं’। यह स्लोगन है चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का चंडीगढ़ को ‘हार्न फ्री’ बनाने की पहल का। लेकिन, इसके बावजूद भी लोग नहीं माने और बेवजह हार्न बजाते पाए गए तो ट्रैफिक पुलिस उनका एमवी एक्ट 190 के तहत चालान कर सकती है।
इस चालान पर एक हजार रुपये का जुर्माना है। ऐसे में अगली बार बेवजह हार्न बजाने से पहले एक दफा जरूर सोच लें। एसएसपी ट्रैफिक शशांक आनंद के अनुसार, इस साल से ट्रैफिक पुलिस ने शहर को हार्न फ्री बनाने की कवायद की है। इसके लिए तब से लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।
इसके बावजूद कुछ जगहों जैसे मार्केट, स्कूलों के पास, रिहायशी एरिया में वाहन चालकों द्वारा बेवजह हार्न बजाए जाने की शिकायतें आती हैं। स्थानीय लोग पुलिस के ‘नो हार्न’ अभियान के बाद सहयोग कर रहे हैं, लेकिन शहर में बाहर से आने वाले लोगों को इसका पता नहीं होता।
बेवजह हार्न बजाने वाले अधिकतर बाहर से आने वाले
एसएसपी शशांक आनंद के अनुसार एक तथ्य सामने आया है कि अधिक हार्न बजाने वाले अधिकतर लोग शहर में बाहर से आने वाले होते हैं इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने अब शहर के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर लोगों को जागरूक करने के मकसद से बोर्ड लगाए हैं। इसमें लोगों को बेवजह हार्न न बजाने की अपील की गई है।
वहीं कई लोगों का मानना है कि तेज हार्न बजाने पर पुलिस को चालान का अधिकार नहीं है तो उनके लिए साफ संदेश है कि, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190 के तहत पुलिस उनका चालान कर सकती है। इस चालान की जुर्माना राशि एक हजार रुपये है।