ज्यादा सवाल रियल एस्टेट, रजिस्ट्रेशन और छूट से संबंधित सवाल पूछें
एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी पर पाठकों ने अमर उजाला को कई सवाल भेजें। सबसे ज्यादा सवाल रियल एस्टेट, रजिस्ट्रेशन और छूट से संबंधित सवाल पूछें। इन सवालों को जीएसटी के एक्सपर्ट के पास भेजे गए।
एक्सपर्ट में शहर के जाने माने सीए टीएन सिंगला व केशव गर्ग को शामिल किया गया। एक्सपर्ट ने सभी सवालों के बहुत ही सटीक जवाब दिए हैं। सभी सवालों के जवाब प्रकाशित किए जा रहे हैं। संभव है कि कुछ सवाल रह गए हों, उन्हें अगले चरण में लेने की कोशिश की जाएगी।
सवाल – चौदह लाख रुपये की कीमत की नई महिंद्रा एक्सयूवी 500 खरीदना चाहते हैं। क्या इसे अभी या फिर जीएसटी लागू होने के बाद खरीदें। अगर वह लागू होने से पहले खरीदते है तो उन्हें 90 हजार रुपये की छूट मिल रही है। क्या करे (करण छाबड़ा, उद्योगपति, चंडीगढ़)
जवाब : जीएसटी लागू होने से पहले खरीदने में फायदा है क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद एक फीसदी सेस भी लगेगा
जीएसटी बिल
सवाल : जीएसटी का रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा। (बंगाल से भुवन सुबा)
जवाब : थोड़ा फर्क पड़ेगा। भवन निर्माण में जो सामग्री लगेगी, उसमें छूट मिलेगी, जो वापस हो जाएगा।
सवाल : बचे हुए स्टॉक पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा (आंचल अग्रवाल, कालका)
जवाब : जिन व्यापारियों के पास एक साल पुराना माल है और जिसने वैट दिया है, वे जीएसटी की छूट ले पाएंगे। एक साल पुराने माल पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
सवाल : जीएसटी के लागू होने से क्या ई फार्म- 38 बंद होगा (माल सिंह सैनी)
जवाब : जीएसटी में इसके अंतर्गत कोई फार्म नहीं है।
सवाल : पहले वैट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया। क्या अब जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। (रोहित गोयल, पंचकूला)
जवाब : यदि माइग्रेशन के बाद आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते हैं तो आपको अपना प्रोवजिनल रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाने के लिए फार्म 26 भरना होगा।