टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से लेनी होगी इनवायरमेंट क्लीयरेंस
टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब को केंद्र सरकार से एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेने को कहा है। आईएफएस संतोष कुमार ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नया गांव नगर पंचायत द्वारा 5 जुलाई 2013 को प्रोजेक्ट को दी इन्वायरमेंट क्लीयरेंस रद्द कर दी है।
कई सालों से टाटा हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का हाउसिंग प्रोजेक्ट टाटा कैमलॉट विवादों में चल रहा था। सुखना कैचमेंट एरिया में आने के कारण चंडीगढ़ प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के तहत करीब 1,275 करोड़ रुपये में 52.66 एकड़ जमीन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार होना था।
चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अगस्त 2013 मेें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगी रोक हटा दी थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट संजीव सूरी द्वारा हाईकोर्ट में प्रोजेक्ट क्लीयरेंस संबंधी एफिडेविट को देखने के बाद प्रोजेक्ट पर लगी रोक हटाने के निर्देश जारी किए थे। इन आदेशों के साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यूटी पेराफेरी पर लगे अन्य निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगी।