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तीन अक्तूबर से शाम 3 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे हवाई यात्रा, जानिए क्यों

तीन अक्तूबर से शाम 3 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे हवाई यात्रा, जानिए क्यों

इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे की रिकारपेटिंग के चलते विमान यात्रियों को छह माह तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि आगामी 3 अक्तूबर से शाम तीन बजे से सुबह 5 बजे तक कोई विमान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न तो उड़ान भरेगा न ही उतरेगा।
केंद्र सरकार की ओर से याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रनवे की रिकारपेटिंग का काम आरंभ किया जा रहा है। केंद्र इस मामले में देरी नहीं चाहत, इसलिए नवंबर के स्थान पर अक्तूबर में ही यह काम आरंभ करना चाहता है। इसके लिए रनवे को कुछ समय के लिए बंद करना होगा। कोर्ट इससे पूर्व आदेश जारी कर चुका है कि जब भी रनवे को बंद करना हो तो उससे पहले कोर्ट को इसके बारे में सूचित करना होगा। केंद्र ने बताया कि उसकी योजना के अनुसार शाम को 3 बजे से सुबह 5 बजे तक रनवे को उड़ानों के लिए बंद कर दिया जाएगा और इस अवधि के दौरान ही रिकारपेटिंग का काम पूरा किया जाएगा।

नवंबर माह से शाम 3 बजे के स्थान पर 4 बजे से रनवे को उड़ानों के लिए बंद किया जाएगा। इस दौरान ही रिकारपेटिंग का काम होगा। केंद्र ने बताया कि रनवे पर इस प्रकार के काम से पूर्व 60 दिन का नोटिस जरूरी है और इसी लिहाज से अभी यह निर्णय लिया गया है ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। यह नोटिस विमान कंपनियों को जारी करना होता है। ऐसे में इसके लिए कोर्ट अनुमति प्रदान करे। यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो जाएगी और अप्रैल से एयरट्रैफिक सामान्य हो जाएगा। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सभी एयरलाइंस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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