नए मोबाइल फोन की खराबी ठीक नहीं करनी मोबाइल कंपनियों को महंगी पड़ गई। उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता को सेम मॉडल का नया मोबाइल फोन देने और ऐसा न करने की सूरत में मोबाइल की पूरी कीमत 50,900 लौटाने के निर्देश दिए हैं। मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 15 हजार रुपए मुआवजा और 5 हजार रुपए मुकद्दमा खर्च भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान दिए।
50,900 में खरीदा था सैमसंग मोबाइल :
सैक्टर-42सी चंडीगढ़ निवासी सनवीर सिंह ने इलैक्ट्रो पेसिफिक, सैक्टर-22बी, सुपरटैक इंजीनियर्स सॢवस सैंटर इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ और सैमसंग इंडिया इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली के खिलाफ शिकायत दी थी कि उन्होंने 9 अक्तूबर 2016 को सैक्टर-22 के उक्त स्टोर से 50,900 रुपए में सैमसंग मोबाइल (जी935एफ) खरीदा था, जिसे कि न्यू दिल्ली की उक्त कंपनी ने मैन्युफैक्चर्ड किया था।
लेकिन कुछ समय के बाद ही फोन के बैक कैमरे में खराबी आनी शुरू हो गई। जिसके बाद ही 11 अप्रैल 2017 को उन्होंने रिपेयर के लिए सर्विस सैंटर पर फोन दिया। जिसके लिए जॉब कार्ड बनाया गया और उसे फोन रिपेयर करने का आश्वासन दिया गया। जबकि उन्हें बाद में बताया गया कि पानी में गिरने के कारण वे फोन को रिपेयर करने में असमर्थ हैं।
वहीं शिकायकर्ता ने क्लेम किया फोन वारंटी के अंडर था और ये वाटर रैसिस्टैंट भी था। इलैक्ट्रो पेसिफिक, सैक्टर-22बी ने अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके बाद ही 11 जुलाई 2017 को उसे एक्स पार्टी (एकतरफा) करार दिया गया। वहीं मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस सैंटर से बाकी दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। दोनों का पक्ष जाने के बाद फोरम ने कहा कि वाटर प्रूफ और रैसिस्टैंट होने के बावजूद कोई भी बेवजह अपने मोबाइल को पानी में नहीं डालेगा, जिसके बाद ही ये निर्देश जारी किए गए।