पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 जुलाई के लिए नोटिस

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 जुलाई के लिए नोटिस

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 जुलाई के लिए नोटिस

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ की बेटी ने विदेशी कुत्तों के आयात पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की ओर से बीते साल 24 अप्रैल को लगाई गई पाबंदी को चुनौती दी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ की चंडीगढ़ निवासी बेटी बबली बराड़ ने एडवोकेट नवकिरण सिंह के माध्यम से दायर याचिका में बताया है कि उनका कुत्तों से बेहद ही लगाव है। उनके पास पहले ही चार पालतू कुत्ते हैं और वे अब विदेशों से अच्छी नस्ल के कुत्ते लाना चाहती हैं।

याची ने कहा कि इसकेलिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और उन्होंने इसके लिए बाकायदा आवेदन किया था। 9 दिसंबर 2015 को उन्हें लाइसेंस जारी भी किया गया था। इस लाइसेंस की अवधि 18 महीने थी। याची की ओर से विदेशी नस्ल के कुत्ते को लाने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की ओर से बीते वर्ष 24 अप्रैल को नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने बताया है कि वह न तो विदेशी कुत्तों का व्यवसाय करती है और न ही विदेशी कुत्तों की ब्रीडिंग का व्यवसाय। वह विदेश से अच्छी नस्ल के एक कुत्ते के बच्चे को लाना चाहती थी क्योंकि कुत्तों को बहुत पसंद करती हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार इस नोटिफिकेशन में पालतू कुत्तों को विदेशों से आयात करने पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ व्यवसाय के लिए विदेशी कुत्तों के आयात पर पाबंदी लगाई गई है।

बावजूद इसके उन्हें पालतू कुत्ते के आयात की इजाजत नहीं दी गई, जबकि इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति को इसकी इजाजत दे दी गई। जस्टिस एमएमएस बेदी ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *