बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी के मामले में जोधपुर की अनुसूचित जाति जनजाति मामलों की अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पंड्या व लूणी थाने के थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह के खिलाफ पेश परिवाद में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता डीआर मेघवाल ने अदालत में एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा 124-क, 153-क, 295-क, 505, 120-बी आइपीसी के तहत परिवाद पेश किया था। आरोप था कि हार्दिक ने आंबेडकर को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की है। परिवाद में बताया गया कि इससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं।
महापुरुष को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी उचित नहीं है। परिवाद पेश होने के बाद अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि, जिस ट्विटर अकांउट से यह टिप्पणी की गई है वह फर्जी भी हो सकता है। अभी तक यह तय नहीं है, लेकिन कोर्ट में परिवाद पेश होने पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।