मेयर पर दर्ज केस खारिज करने के लिए याचिका दायर, जानिए पूरा मामला
मेयर आशा जसवाल, पार्षद रविकांत और राजेश कुमार समेत उनके समर्थकों की ओर से फरवरी में स्नेहालय में ट्रेसपासिंग और कुकर्म पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करने के मामले में मलोया थाना पुलिस ने अदालत में एफआईआर खारिज करने की याचिका दाखिल की है। इस पर अदालत ने शिकायतकर्ता सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर निशु सिंघल और पीड़ित के पिता को नोटिस भेजे थे।
सोमवार को अदालत में दोनों के बयान दर्ज हुए। डायरेक्टर सिंघल ने अदालत में दिए बयान में कहा कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहती हैं। साथ ही पुलिस की ओर से केस को खारिज करने की याचिका को मंजूर करने की अपील करती हैं। वहीं उन्होंने इस बयान को बिना किसी दबाव में दर्ज कराने की भी बात कही।
वहीं मामले में जिस कुकर्म पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर होने के आरोप थे, उसके पिता के भी बयान हुए। उन्होंने भी अदालत को बताया कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और केस में आगे किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। सिविल जज की कोर्ट ने दोनों की गवाही दर्ज होने के बाद मामले में फैसले के लिए मंगलवार की तारीख तय की है। संभवत: अदालत मलोया थाने में दर्ज इस एफआईआर को लेकर फैसला ले सकती है।