राम रहीम को दोषी करार देने के बाद समर्थकों द्वारा की गई आगजनी व तोड़फोड़ पर सख्त रवैया अपनाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी नुक्सान हो रहा है उसकी भरपाई डेरे की संपत्ति अटैच कर होगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों की पहचाने के लिए कार्रवाई की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं ताकि इनको पहचान कर इनकी संपत्ति कुर्क कर वसूली की जा सके।
राम रहीम को सजा सुनाने के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने धीरे-धीरे पंचकूला सहित हरियाणा-पंजाब में बन रहे जंगलराज का नजारा आने लगा। धीरे-धीरे आगजनी, तोडफोड़ व हिंसा की घटनाओं के बारे में वकीलों ने कोर्ट को जानकारी दी। इसपर हाईकोर्ट ने डेरा की ओर से मौजूद वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि डेरे ने हिंसा न होने का आश्वासन दिया था और अब वह पीठ दिखा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को हुए नुक्सान की भरपाई की जिम्मेदारी से डेरा पीछे नहीं हट सकता।
कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उससे जो भी नुक्सान होगा उस नुक्सान की भरपाई डेरे की संपत्ति को बेचकर भी कर लेंगे। कोर्ट ने कहा कि डेरा अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा हाईकोर्ट में सौंपे। इसके साथ ही शरारती तत्वों की पहचान कर उन्हें सबक सिखना जरूरी है और इसके लिए हाईकोर्ट ने कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि इसके जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन लोगों पर मामला दर्ज करने के साथ ही उनकी संपत्ति को अटैच कर उससे नुक्सान की भरपाई की जाएगी। इससे ऐसे दंगाईयों को एक सबक मिलेगा और वे इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होने से पहले हजार बार सोचेंगे।