रोज़ गार्डन में गंदगी, पेड़ों को दीमक खा रहा, विभाग क्या सो रहा है?'

रोज़ गार्डन में गंदगी, पेड़ों को दीमक खा रहा, विभाग क्या सो रहा है?’

रोज़ गार्डन में गंदगी, पेड़ों को दीमक खा रहा, विभाग क्या सो रहा है?’

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी में ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण, रोज़ गार्डन में गंदगी, कचरे का सही निपटारा न होने और खास तौर पर पेड़ों पर लगी दीमक को लेकर प्रशासन को तगड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या सो रहा है? हरे-भरे पेड़ों पर दीमक लग रही है, क्यों नहीं इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता।

हाईकोर्ट ने इन सभी विषयों पर अगली सुनवाई के दौरान प्रशासन को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इन सभी समस्याओं के हल के लिए अब चंडीगढ़ प्रशासन को एक कमेटी के गठन के आदेश दिए हैं। रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी टीम को होगी जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल रणधीर सिंह, पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल एचएस थेटि और एडवोकेट अलका सरीन को हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है, जो इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग करेंगे।

मामला रोज़ फेस्टिवल से जुड़ा है, जब इसके बाद की गंदगी की तस्वीरों के साथ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि रोज़ फेस्टिवल लोगों को गुलाबों की सुंदरता दिखाने के लिए नहीं बल्कि इसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर मुनाफा कमाने के लिए मनाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा की रोज गार्डन को रोज गार्डन ही रहने दो, अगर रोज फेस्टिवल के दौरान अन्य गतिविधियां करनी भी हैं तो उन्हें शहर के अन्य जगहों जैसे की परेड ग्राउंड, लेज़र वेली आदि में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे रोज गार्डन को गंदगी से निजात मिल सकती है।

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