सुखना लेक के गिरते जलस्तर को लेकर हाईकोर्ट में वर्ष 2009 से चल रहे केस में चंडीगढ़ प्रशासन ने जवाब में कहा कि एन्वायरमैंट प्रोटैक्शन एक्ट के तहत सुखना लेक को वैटलैंड घोषित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वैटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमैंट रूल्स लागू करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं।
वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से दायर कर पेश किए जवाब में बताया गया कि सुखना में उनकी ओर से आने वाले सीवरेज वाटर के फ्लो को रोक दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि एक बार नियम लागू होने से लेक में गंदगी फैलाने से लेकर 50 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकेगी।