स्कूलों को रखना होगा विजिटर्स रिकॉर्ड
गुरु ग्राम के रंयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम की हत्या से सबक लेते हुए यूटी प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन को गाइडलाइंस जारी की है।
सोमवार को प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसके तहत बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर जवाबदेही स्कूल प्रबंधन की होगी। उधर, सीसीपीसीआर ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को बैठक बुलाई है।
यूटी प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल पहुंचने के बाद अब स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। बच्चा चाहे स्कूल की बस से आता हो या फिर प्राइवेट वाहन से, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। जूनियर विंग में केवल महिला अटेंडेंट की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा माली, स्वीपर, ड्राइवर, कंडक्टर और अटेंडेंट को बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंसल्टेंट प्रोग्राम रखने को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है।
प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उसके मुताबिक शहर के सभी स्कूलों को विजिटर्स रिकार्ड रखना होगा। समय-समय पर शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों द्वारा रखे जाने वाले विजिटर्स रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। स्कूल के टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स के अलावा हर एक विजिटर का नाम, पता व मोबाइल नंबर विजिटर्स रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
गाइडलाइंस के मुताबिक 30 सितंबर से पहले शहर के सभी स्कूलों को सीसीटीवी कैमरा इंस्टाल किए जाने को कहा है। स्कूल के एंट्री गेट, बाउंडरी वॉल, रेस्ट रूम, हेल्पर रूम और स्कूल के कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टाल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को संभाल कर रखने के लिए पर्याप्त स्टोरेज सिस्टम भी बनाने के लिए कहा है। चंडीगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन गोयल ने शिक्षा सचिव से जल्द ही नई व्यवस्था लागू करने की मांग की।
स्कूल स्टाफ को स्टूडेंट्स टॉयलेट के इस्तेमाल पर रोक
गाइडलाइंस के मुताबिक शहर के सभी स्कूलों के स्टाफ को स्टूडेंट्स टॉयलेट का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने को कहा है। गार्डनर, स्वीपर, ड्राइवर, कंडक्टर और अटेंडेंट्स के लिए स्टाफ टायलेट बनाए जाने को कहा है।
स्कूलों में आउटसोर्स पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की भी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए। पुलिस वेरिफिकेशन का डाटा स्कूल मैनेजमेंट, प्रशासन, पुलिस और पैरेंट्स एसोसिएशन के पास उपलब्ध रहें। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शहर के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को 30 सितंबर से पहले कंडक्टरों, ड्राइवर, हेल्पर, अटेंडेंट, स्वीपर, गार्डर व कांट्रेक्ट पर रखे जाने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन देने को कहा है।
ड्राइवर, कंडक्टर, गार्ड व स्टाफ को टायलेट इस्तेमाल करने की अनुमति न दी जाए। सभी स्कूल स्टाफ की वेरिफिकेशन हो। हर स्कूल में सेफ्टी टीचर का प्रावधान हो। यह नियम शहर के सभी प्राइवेट व सरकारी स्कूल होने चाहिए।