हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का टेंडर 10 दिन में होगा फाइनल, तब तक चालान नहीं
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कांट्रैक्ट लेने वाली कंपनी की सेवाएं समाप्त होने के बाद अब दूसरी कंपनी को टेंडर अलॉट होने तक इसका चालान नहीं किया जाएगा। यह जानकारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को दी। जैन ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया अगले 10 दिन में पूरी कर ली जाएगी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि टेंडर फाइनल होने तक कोई चालान नहीं होना चाहिए।
वीरवार को मामले की सुनवाई आंरभ होते ही सत्यपाल जैन ने चंडीगढ़ के अतिरिक्त परिवहन सचिव के 6 मार्च को एसएसपी ट्रैफिक को लिखे पत्र के हवाले से बताया कि एसएसपी ट्रैफिक को कहा गया है कि फिलहाल जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं, उनके चालान न काटे जाएं। पहले जिस वेंडर को शहर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कांट्रैक्ट दिया गया था, उसका कांट्रैक्ट बीते साल जून माह में ही समाप्त हो चुका है। नए वेंडर के लिए फरवरी में ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 16 मार्च थी। अब टेंडर की प्रक्रिया जारी है। इसे अगले 10 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जब तक कांट्रैक्ट नहीं दिया जाता, तब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कारण चालान नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 6 अप्रैल तक स्थगित कर दी है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील स्वतंत्र राय ने हरियाणा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के अरसे से ठप्प पड़े काम को दोबारा शुरू करवाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट को बताया गया था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कारण अपराध की वारदात में कमी आएगी और इसका बहुत अधिक फायदा देखने को मिलेगा।