जीएसटी काउंसिल की बैठक में 29 सामानों पर जीएसटी दर घटाने का फैसला हुआ है. 54 सेवाओं पर भी जीएसटी दर घटाई गई है. नई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी. रिटर्न फाइल करने में सहूलियत पर 10 दिन के बाद चर्चा होगी.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में 29 सामानों पर जीएसटी दर घटाने का फैसला हुआ है. 53 सेवाओं पर भी जीएसटी दर घटाई गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है. जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस परिषद की 25वीं बैठक में रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि रिटर्न फाइल करने में सहूलियत पर 10 दिन के बाद चर्चा होगी. पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने पर इस बैठक में बात नहीं हुई
और अगली बैठक में इस पर बात होगी.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जो आयटम जीएसटी से बाहर हैं उन पर आज के बैठक में चर्चा नहीं हुई है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी शामिल हैं.उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी चर्चा की जाएगी. इतना ही नहीं, अगली बैठक में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन एटीएफ और रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है. बता दें कि जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं.
इन वस्तुओं में जीएसटी दरें घटी
इन पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हुआ
इन पर जीएसटी 28% से 12% हुआ
– एसयूवी, मध्यम और बड़ी कारों को छोड़कर अन्य वाहन
इन पर जीएसटी 18% से 12% हुआ
– सुगर बॉइल्ड कन्फेक्शरी
– 20 लीटर की बोतल में पेयजल
– खाद में इस्तेमाल होने वाला फॉस्फोरिक एसिड
– बॉयोडीजल
– बॉयो पेस्टीसाइड्स
– डिप इरीगेशन सिस्टम
– स्प्रिंकलर्स
– मेकेनिकल स्प्रेयर्स
– बांस की सीढ़ी
इन पर जीएसटी 18% से 5% हुआ
– मेहंदी के कोन
– इमली का पाउडर
– निजी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा घरों में आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी
– सैटेलाइट्स और लांच व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले वैज्ञानिक और
– तकनीकी उपकरण
इन पर जीएसटी 12% से 5% हुआ
– स्ट्रॉ से बनी चीजें
– वैल्वेट फेब्रिक
इन पर जीएसटी 3% से 0.25%
हीरे और कीमती पत्थर
टैक्स फ्री
– भभूत
– हियरिंग एड यानी सुनने की मशीनों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे
– एसेसरीज
इन पर जीएसटी की दरें बढ़ी – डीऑइल्ड राइस ब्रान 12% से बढ़कर 18% हुई
– सिगरेट फिल्टर रोड्स
0% से बढ़कर 5% हुई
इन सेवाओं पर टैक्स घटाये सेवाएं टैक्स फ्री हुई- राइस ब्रान (डीऑइल्ड राइस ब्रान के अलावा)
– आरटीआइ के तहत सूचना मुहैया करने की सेवा पर
– सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाएं
– भारत से बाहर विमान या समुद्र के रास्ते सामान भेजने पर
– विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टॉफ को ले जाने के लिए माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक संस्थानों को परिवहन सेवाएं
– टेलरिंग सेवाएं
इन पर जीएसटी 18% से 5% हुआ- पेट्रोल व एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर इनपुट क्रेडिट के बगैर
– लैदरगुड्स के जॉब वर्क
– थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड
इन पर जीएसटी 28% से 18% हुआ
– मेट्रो रेल परियोजनाओं के कंस्ट्रक्शन
इन पर जीएसटी 18% से 12% हुआ
– डीजल
– पेट्रोल व एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर इनपुट क्रेडिट के साथ
– कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट