11 साल की बच्ची से रेप करने वाला 35 साल का देविंदर अब 20 साल सलाखों के पीछे बिताएगा। देविंदर सिंह ने न सिर्फ उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया था। मंगलवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस पूनम आर जोशी की कोर्ट ने इस दरिंदे को आईपीसी की धारा 376 (एबी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
इस फैसले के बाद जज ने अपनी जजमेंट में कहा कि जिसके साथ रेप हुआ, उसकी उम्र महज 11 साल थी। जिस देश में बच्चियों को भगवान का रूप माना जाता है और कई मौकों पर उनकी पूजा की जाती है, वहां ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के साथ किसी भी तरह रहम नहीं करना चाहिए।
4 जून 2018 को दर्ज हुआ था केस :
सेक्टर-11 थाना पुलिस ने पिछले साल ये केस दर्ज किया था। केस के मुताबिक बच्ची ने 4 जून 2018 को पुलिस को बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे बच्ची घर पर अकेली सो रही थी। अचानक से युवक उनके कमरे में घुसा और पीटना शुरू कर दिया। बच्ची बेहोश हो गई तो उससे दोषी ने ये घिनौनी हरकत की।