एक्साइज पॉलिसी 2019-20, एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। पॉलिसी के तहत इस साल विभाग एक्साइज नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है।
पिछले वर्ष वायलेशन के अधिकतम केस सामने आए थे, जिसके चलते ही विभाग इस साल सख्त रूप अपनाने की तैयारी में है। यहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ने भी अपनी बैठक में लिकर वैंडर और पब एंड बार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी है।
ज्यादा केस आने के बाद लिया फैसला
इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष वायलेशन के अधिकतम केस सामने आने के बाद विभाग ने इस साल इन पर रोक लगाने के लिए सख्ती से निपटने का फैसला लिया है।
पिछले वर्ष अधिकतम वायलेशन लिकर वैंडरों द्वारा एक्सपायरी डेट की शराब बेचने, बिल न देने और पब, बार एंड रैस्टोरैंट्स में एक के साथ एक ङ्क्षड्रक्स फ्री देने और 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को भी शराब परोसने के केस सामने आए थे।
यही कारण है कि इस बार विभाग ने फैसला लिया है कि एक बार वायलेशन करने पर 1 लाख रुपए पैनल्टी लगाई जाएगी। वहीं यह वायलेशन जितनी बार रिपीट की जाएगी, इस पैनल्टी को इतना ही बढ़ा दिया जाएगा।
इसी तरह अगर मिनिमम रिटेल सैल प्राइज की भी पालना न करने पर वायलेशन पाई जाती है तो विभाग द्वारा संबंधित वैंडर का लाइसैंस सस्पैंड कर दिया जाएगा। यहां तक कि उसकी यूनिट को भी सील कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।