स्वतंत्रता संग्राम के दौर में नैशनल हीरो रहे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सहित किसी को भी पंजाब सरकार आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दे सकती तथा न ही कोई सूची तैयार कर सकती है।
सामान्य प्रशासन विभाग की फ्रीडम फाइटर्ज ब्रांच के अधीक्षक ने सरकार की ओर से यह जानकारी आर.टी.आई.एक्टिविस्ट एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा को दी है। अरोड़ा ने अपने डिमांड नोटिस में राज्य सरकार से शहीदों की सूची प्रकाशित करने की मांग की थी। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि राज्य सरकार किसी को भी शहीद का दर्जा नहीं दे सकती क्योंकि संविधान का आर्टिकल-18 ऐसी इजाजत नहीं देता। न ही पंजाब सरकार की ओर से कभी शहीदों की सूची संबंधी कोई निर्देश जारी हुए हैं।