Section 144 Applicable Id For Hotels Proof Of Compulsory

पुलिस विभाग ने चेतवानी जारी की थी कि असामाजिक तत्व होटलों, रैस्टोरैंट्स, गैस्ट हाऊस और सराय की शरण ले सकते हैं। यही कारण है कि डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। डी.सी. ने आदेश जारी किए हैं कि शहर में होटलों और गैस्ट हाऊस मालिकों के लिए किसी की विजिटर का आई.डी. प्रूफ लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें अज्ञात व्यक्तियों को अपने यहां शरण न देने के निर्देश दिए हैं।

प्रत्येक गैस्ट की एंट्री हैंडराइटिंग से करवानी होगी, जिसमें उनके सिग्नेचर भी शामिल होंगे। आईकार्ड के रूप में गैस्ट से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस, पासपोर्ट या फिर फोटो, क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, जो 7 जनवरी 2019 तक लागू रहेंगे।

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