Carry Bag Money

Warrant Against Westside Manager On Taking Carry Bag Money

कैरीबैग के पैसे लेने पर वेस्टसाइड के मैनेजर के खिलाफ वारंट जारी!



कंज्यूमर फोरम के आदेशों की अवहेलना करना एलांते माॅल स्थित वेस्टसाइड स्टोर के मैनेजर को मंहगा पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट फोरम-1 के अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 27 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एलांते मॉल स्थित वेस्टसाइड स्टोर मैनेजर के खिलाफ फोरम के आदेशों की अवमानना का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ 26 जून के लिए वाॅरंट जारी किए हैं।

फाेरम ने एक कस्टमर से कैरी बैग का अलग से पैसा वसूलने के मामले में इस साल जनवरी में आदेश जारी करते हुए उन्हें शिकायतकर्ता को वसूले गए पैसे लौटाने के अलावा तीन हजार रुपए हर्जाना देने को कहा था। इसके अलावा 10 हजार रुपए हर्जाने के तौर पर स्टेट कमीशन के कंज्यूमर वेलफेयर फंड अकाउंट में जमा कराने को कहा गया था। यह पैसा फोरम के फैसले के एक महीने के भीतर अदा करना था। लेकिन वेस्ट साइड ने इस फैसले को स्टेट कमीशन में चुनौती दी, उन्होंने दलील दी कि कैरीबैग जबरन नहीं बेचा जा सकता। जब कस्टमर मांगता है, तभी उससे पैसे लेकर दिया जाता है।

इस दलील को सिरे से नकारते हुए स्टेट कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड जसबीर सिंह ने कहा कि उपभोक्ता खरीदा गया सामान हाथों में नहीं ले जा सकता। अथवा कैरीबेग के पैसे उपभोक्ता से लेना अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस के दायरे में आता है।

कमीशन ने यह भी कहा कि जब ऐसे स्टोर हजारों रुपए तक का डिस्काउंट दे देते हैं, तो वह कैरीबैग के लिए 10 जैसी मामूली रकम क्यों नहीं छोड़ सकते। इस साल अप्रैल माह के शुरू में वेस्टसाइड की अपील खारिज करते हुए उन्हें फोरम के आदेशों की पालना करने को दाेबारा कहा। मगर जब वेस्टसाइड ने फोरम के आदेशों की पालना नहीं करी तो शिकायतकर्ता पंचकूला सपना वासूदेवा ने अपनी वकील पंकज चांदगोठिया द्वारा याचिका दायर करके वेस्टसाइड के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करी। चांदगोठिया ने आज फोरम के समक्ष कहा कि फोरम के आदेशों के बावजूद स्टोर कैरीबैग के नाजायज पैसे वसूल रहा है। इस तरह से उपभोक्ता का शोषण आज भी जारी है।

अगर उपभोक्ता से कोई दुकानदार गलत तरीके से कैरीबेग या अन्य किसी चीज के पैसे वसूलता है तो वह इसकी शिकायत में कंज्यूमर एसोसिएशन चंडीगढ़ की ओर से जारी ई मेल आईडी cunsumer@gmail.com पर लिखित में अपनी शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा वॉट्सएप नंबर 9501416699 पर भी शिकायत दे सकते हैं। उपभोक्ता अपना नाम और पते के साथ बैग और बिल की फोटो भी वॉट्सएप पर भेज दें तो उनकी शिकायत कोर्ट में दर्ज कर दी जाएगी। यह शिकायत मुफ्त अदालत में दायर की जाएगी।



लाइफ स्टाइल ने वारंट जारी होने के बाद, आदेशों की पालना की… दूसरी तरफ लाइफ स्टाइल स्टोर ने फोरम द्वारा वारंट जारी करने के बाद मामले में सोमवार को कोर्ट के समक्ष पेश होकर आदेशों की पालना की। स्टोर मैनेजर ने अपने एफिडेविट में कहा कि उन्होंने कैरीबैग के पैसे वसूलने बंद कर दिए हैं। स्टोर ने पंकज चांदगोठिया को तीन हजार रुपए हर्जाना अदा कर दिया है।

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