अकांक्ष मर्डर केस में मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस फेल, बलराज रंधावा भगौड़ा करार
हिमाचल के सीएम के भतीजे अकांक्ष के हत्याकांड में मुख्य आरोपी बलराज सिंह रंधावा को जिला अदालत ने बुधवार को भगौड़ा करार दे दिया। सेक्टर-3 थाने की ओर से 28 फरवरी को इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर अदालत ने इसकी प्रोसिडिंग शुरू करने की अनुमति दे दी थी।
वहीं अब पुलिस बलराज की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए वीरवार को याचिका दाखिल करेगी। याचिका को अदालत से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस उसकी पंजाब और चंडीगढ़ में मौजूद प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा यूटी पुलिस ने बलराज पर इनामी राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है।
बुधवार को सेक्टर-3 थाना पुलिस ने मामले में जवाब दाखिल किया। पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि अकांक्ष मर्डर केस में मुख्य आरोपी बलराज सिंह रंधावा की गिरफ्तारी के कई प्रयास किए गए, लेकिन वो अभी भी पकड़ से बाहर है। वहीं पीओ प्रोसिडिंग शुरू होने के बाद पुलिस ने वांटेड के पोस्टर शहर के सेक्टर-17 और 43 के आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, शहर के कई सेक्टरों, मार्केट और अन्य पब्लिक प्लेस पर चस्पा किए थे।
साथ ही देशभर के सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों समेत सभी संभावित जगह पर अलर्ट भेजा था। इसके बावजूद उसका कुछ पता नहीं चला। ऐसे में उसे भगौड़ा करार दिया जाए। सिविल जज निशा की अदालत ने पुलिस की अपील को मंजूर करते हुए अकांक्ष हत्याकांड के आरोपी बलराज सिंह रंधावा को भगौड़ा (पीओ) करार दे दिया।
ये कहा था याचिका में :
सेक्टर-3 थाना पुलिस की ओर से अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया था कि 9 फरवरी को सेक्टर-9 में हुए हत्याकांड में दो आरोपियों में से एक बलराज सिंह रंधावा को पुलिस ने पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी की है। वहीं केस में दूसरे आरोपी हरमेहताब सिंह उर्फ फरीद को पुलिस 16 फरवरी को गिरफ्तार कर चुकी है, अब बस बलराज की गिरफ्तारी बची है। लेकिन, कई छापेमारी के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है।