प्रशासन की ओर से त्योहारों में पटाखों के उपयोग को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने पटाखों से होने वाली आवाज, शोर और वायु प्रदूषण के मद्देनजर यह धारा लगाई है। प्रभारी डी.सी. सचिन राणा ने इसको लेकर सोमवार को आदेश पारित किया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि दशहरे के दिन शाम 5 से शाम 8 बजे तक ही पटाखे या अन्य फायर वर्क का उपयोग किया जा सकता है। वहीं 7 नवंबर को दिवाली पर साढ़े छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं।
23 नवंबर को गुरुपर्व के दिन पटाखे या अन्य फायर वर्क का उपयोग शाम साढ़े छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक ही किया जा सकता है। 24 नवंबर तक पटाखे फोडऩे को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं ऑफिस से पटाखे बेचने को लेकर जो अस्थायी लाइसैंस जारी किया गया, वह उस एरिया में ही दुकान लगा सकता है जहां स्थान चिह्नित किया गया है। प्रशासन ने पटाखों के शोर का लेकर भी मानक तय किए हैं। इसमें बताया गया है कि जो भी पटाखों का निर्माण, बेचा या उपयोग किया जाए उसकी आवाज चार मीटर तक की दूरी तक ही जा सके। प्रत्येक पटाखे के डिब्बों पर कैमिकल कंटेंट का डिटेल जरूर होना जरूरी है।