स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की मंजूरी के बाद सूबे में पाइप से वाहन धोने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। यही नहीं 3 बार पेयजल की बर्बादी करने पर पानी का कनैक्शन भी काट दिया जाएगा। विभाग ने सभी निगमों के मेयरों व कमिश्नरों, स्थानीय सरकार के सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों व नगर कौंसिलों व नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में पेयजल संरक्षण के लिए कड़े निर्देश जारी कर उनके पालन की रिपोर्ट हर 15 दिन बाद मुख्यालय को भेजने के लिए कहा है।
विभाग के विशेष सचिव की ओर से जारी इन निर्देशों में कहा गया है कि देश के विभिन्न प्रांतों में सूखे के हालात पैदा होने के चलते पेयजल उपलब्ध न होने के कारण हाहाकार मचा हुआ है व प्रभावित क्षेत्रों के लोग दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं जबकि पंजाब में कुछ लोगों द्वारा अपने वाहनों व आंगनों को धोने में पेयजल का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि पेयजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि सभी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में पेयजल कनैक्शन में पाइप लगाकर वाहनों, आंगनों या फर्श की धुलाई पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके अलावा पौधों या बगीचों की पाइप से सिंचाई की इजाजत सिर्फ सायं 5 बजे के बाद ही होगी।
उल्लंघन पर यह होगी कार्रवाई
निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई नागरिक इन हिदायतों का उल्लंघन करता है तो पहली बार उस पर 1000 रुपए, दूसरे उल्लंघन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। यदि कोई नागरिक फिर भी तीसरी बार हिदायतों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उस पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही उसका पेयजल का कनैक्शन काट दिया जाए।