सुखना लेक के गिरते जलस्तर को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर वर्ष 2009 में शुरू किए गए केस में वीरवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने पंजाब और हरियाणा समेत चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए कि लेक में आने वाले पानी के सभी चैनल क्लीयर करें, ताकि मानसून में लेक में पानी की कमी न हो।
वाकिंग एरिया में निर्माण कार्य के लिए कोर्ट ने प्रशासन को दिया 30 मई तक समय
वहीं दूसरी ओर लेक के वाकिंग एरिया पर निर्माण कार्य के लिए हाईकोर्ट ने प्रशासन को समय सीमा बढ़ाकर 30 जून तक काम पूरा करने को कहा है। प्रशासन को पहले 30 मई तक का समय दिया गया था। प्रशासन की ओर से बताया गया कि 700 मीटर का काम ही बचा है जिसमें थोड़ा समय लगेगा। जिसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया।
सुखना के चारों ओर वाकिंग एरिया कुल 2300 मीटर है। यू.टी. की ओर से सीनियर स्टैंङ्क्षडग काऊंसिल सुवीर सहगल ने सफाई पेश की। वहीं सुखना में पानी को साफ कर छोडऩे के लिए सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के निर्माण पर भी काम चल रहा है। किशनगढ़ में यह प्लांट लगना है। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।