हाईकोर्ट का बोझ होगा कम, अब जल्द निपटेंगे कंपनी केस
अब अदालतों में विचाराधीन कंपनी एक्ट के केस ज्यादा देर तक नहीं लटकेंगे और हाईकोर्ट का बोझ भी काफी कम होगा। क्योंकि केंद्रीय कारोबार मंत्रालय ने अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) चंडीगढ़ में ही स्थापित किया है। उधर, हाईकोर्ट में भी कंपनी एक्ट से संबंधित जो केस है, उन्हें भी इसी ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किया जा रहा है।
अभी अदालतों में करना पड़ता है लंबा इंतजार
अभी कंपनी एक्ट के कई केस विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। बहुत से याची ऐसे हैं, जिनके विभिन्न कंपनियों के खिलाफ आर्थिक मसलों को लेकर अदालत में केस चल रहे हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में भी इस तरह के केसों की काफी भरमार है, जिस वजह से याचियों को इन केसों के निपटान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब एनसीएलटी में इन केसों को जल्द निपटाया जाएगा।