होटल,-क्लब-और-बार-शराब-परोस-सकेंगे।-सोमवार-को

होटल, क्लब और बार शराब परोस सकेंगे। सोमवार को

होटल, क्लब और बार शराब परोस सकेंगे। सोमवार को

पंजाब सरकार ने होटल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। अब नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में स्थित होटल, क्लब और बार शराब परोस सकेंगे। सोमवार को कैबिनेट ने इसके लिए पंजाब एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट की मीटिंग में पंजाब एक्साइज एक्ट की धारा 26-ए में संशोधन को हरी झंडी दे दी गई। जिसके तहत नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर के दायरे में स्थित होटल, बार व क्लबों को पाबंदी से मुक्त कर दिया गया, इसके बाद सभी होटल आदि शराब परोस सकेंगे। लेकिन यह भी तय है कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई शराब का ठेका नहीं होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस संबंध में कानून बनाने के लिए बिल विधानसभा के बजट सत्र में ही लाया जाएगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *